केंद्र सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) क्षेत्र के लिए सुरक्षित 20 आइटम को सुरक्षित क्षेत्र से बाहर कर दिया है। इन 20 आइटमों का उत्पादन अब किसी भी श्रेणी के उद्यमी कर सकते हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इन उत्पादों में अचार-चटनी, ब्रेड, सरसों तेल, मूंगफली तेल, लकड़ी के फर्नीचर, किताब व रजिस्टर एक्सरसाइज, वैक्स कैंडल, लाउंड्री शॉप, सेफ्टी मैच, फायर वर्क्स, अगरबत्ती, कांच की चूड़ियां, स्टील अलमारी, रोलिंग शटर, स्टील की कुर्सी, स्टील टेबल, स्टील फर्नीचर, पैडलाक्स, स्टील के बर्तन व एल्युमीनियम के बर्तन शामिल हैं।
देश में सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के कारोबार को बढ़ावा देने के उपायों के तहत ऐसे उत्पादों की सूची तैयार की गई थी, जिनका निर्माण सिर्फ सूक्ष्म एवं लघु कारोबारी ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार समय समय पर इस सूची की समीक्षा कर उत्पादों को सूची से बाहर करती रहती है।
इन उत्पादों में अचार-चटनी, ब्रेड, सरसों तेल, मूंगफली तेल, लकड़ी के फर्नीचर, किताब व रजिस्टर एक्सरसाइज, वैक्स कैंडल, लाउंड्री शॉप, सेफ्टी मैच, फायर वर्क्स, अगरबत्ती, कांच की चूड़ियां, स्टील अलमारी, रोलिंग शटर, स्टील की कुर्सी, स्टील टेबल, स्टील फर्नीचर, पैडलाक्स, स्टील के बर्तन व एल्युमीनियम के बर्तन शामिल हैं।
देश में सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के कारोबार को बढ़ावा देने के उपायों के तहत ऐसे उत्पादों की सूची तैयार की गई थी, जिनका निर्माण सिर्फ सूक्ष्म एवं लघु कारोबारी ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार समय समय पर इस सूची की समीक्षा कर उत्पादों को सूची से बाहर करती रहती है।

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